जनसूचना अधिकार कानून के तहत दस अधिकारियों पर लगा अर्थ दण्ड
🔵 राज्य सूचना आयुक्त बोले-सूचना प्रदान करने की 30 दिनों की अवधि है लक्ष्मण रेखा 🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो कुशीनगर ।राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह शनिवार को कुशीनगर मे थे। वह कलेक्ट्रेट सभागार में जन सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रकरणों की सुनवाई करते हुए विभिन्न विभागों के जहां दस अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाया वही आये कुल 156 मामलों मे से मौके पर 100 मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान आयुक्त ने जन सूचना अधिकार कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर सूचना देने का निर्देश दिया। जन सूचना अधिकार कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के बाद उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब न करे। उन्होंने निर्धारित तय अवधि 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने व जन सूचना अधिकार कानून के तहत निर्धारित तीस दिनों की अवधि को उन्होनें लक्ष्मण रेखा बताते हुए कहा कि ससमय सूचना प्रदान करना कानून का प्राविधान है इस लिए इसमे किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप में सादे कागज पर प्र...