कुशीनगर । जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नही कराये जाने पर पीडिता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने की गुहार लगायी है।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भेजे गये प्रार्थना पत्र मे पडरौना नगर के तिलक नगर सुभाष चौक निवासी संगीता गुप्ता ने कहा है कि याचिका संख्या रिट सी 610/2023 चिंता देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व छह अन्य को निर्णीत करते हुए उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने दिनांक 20 फरवरी को आदेश पारित किया है कि हमारे आवागमन को बाधित करता हुआ जो लोहे का गेट विपक्षीगण तिलक नगर, सुभाष चौक पडरौना निवासी विजय, विनय, हेमंत व दीपांकर पुत्रगण स्व. अभयानंद तत्काल खोल दें और हमारे आवागमन को बाधित न करें। पत्र मे संगीता ने यह भी कहा है कि इस लोहे के गेट को तत्काल खोलने के लिये विपक्षी विजय आदि ने उच्च न्यायालय के समक्ष विधिवत अंडरटेकिंग भी दिया है। इसके बावजूद लोहे के गेट में अब भी ताला लगाकर रास्ता वाधित रखा गया है जिसके वजह से वह अपने ही घर में कैद होकर रह गयी। पीड़िता ने आगे कहा है कि 22 फरवरी को जब वह अपनी मां याची चिंता देवी की ओर से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से हाईकोर्ट की आदेश लेकर मिली तो उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और न ही उच्च न्यायालय के आदेशका अनुपालन ही कराया जिससे हमारे पास सामूहिक आत्मदाह के अलावा कोई अन्य विकल्प अब शेष नहीं बचा है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से उच्च न्यायालय के आदेश को पालन कराने व गेट का ताला खुलवाने की गुहार लगाते हुए कहा देश व प्रदेश मे डबल इंजन की भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन वाली सरकार है जिसकी नुमाइंदगी कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक धवल कुमार जायसवाल कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें न्याय के लिए भटकना पड रहा है। इस लिए यह हमारा अंतिम निवेदन है। संगीता ने यह भी कहा कि अगर हमारे साथ कोई अनहोनी घटित होती है तो उस अनहोनी के कारित करने की आपराधिक साजिश में विपक्षीगण मुख्य रूप से नामजद अभियुक्त बनाया जाए।
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