धर्मांतरण व दुष्कर्म मामले मे मानवाधिकार आयोग ने एसपी को जारी किया नोटिस - Yugandhar Times

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Thursday, September 11, 2025

धर्मांतरण व दुष्कर्म मामले मे मानवाधिकार आयोग ने एसपी को जारी किया नोटिस

🔵आयोग ने पुलिस कप्तान को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश 

🟡वर्ल्ड यूथ सोशल आर्गनाइजेशन ने मानवाधिकार आयोग से की थी शिकायत 

🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो 

कुशीनगर। बीते दिन जनपद के पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के हिन्दु युवती द्वारा लखनऊ में मीडिया से रुबरु होकर लगाये गये धर्मांतरण व दुष्कर्म के आरोपो को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने जनपद के पुलिस कप्तान को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की जांचकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मानवाधिकार आयोग ने  वर्ल्ड यूथ सोशल आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष व मानवाधिकार कार्यकर्त्ता शशिकांत मिश्र के शिकायत पत्र यह कार्रवाई की है। 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कुशीनगर पुलिस अधीक्षक को भेजे गये नोटिस में कहा गयाहै कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश के सभी मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की ज़िम्मेदारी सौंपी है और उसे पीएचआर अधिनियम,1993 की धारा 13 के तहत जाँच के लिए सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। पत्र मे कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने कुशीनगर की एक नाबालिग हिंदू लड़की का मामला उजागर किया है। जिसे कथित तौर पर लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और मानव तस्करी में शामिल एक संगठित गिरोह ने निशाना बनाया था। पीड़िता, जब दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी, तो उसे एक राजनीतिक नेता के रूप में खुद को पेश करने वाले आरोपी ने बहकाया और लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। बाद में, नौशाद और नाटो की मिलीभगत से, छांगुर बाबा नाम के एक व्यक्ति ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम जोया खान रख दिया। फिर उसे मुंबई ले जाया गया, जहाँ आरोपी ने उसका शोषण किया और बाद में, रेड हिल्स कंपनी के मालिक आलमगीर अंसारी ने भी नौकरी दिलाने के बहाने उसका शोषण किया। जब उसने शिकायत करने की कोशिश की, तो बबलू खान के करीबी पुलिसकर्मी इमरान अली ने कथित तौर पर उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि इस गिरोह ने कई अन्य हिंदू नाबालिग लड़कियों का भी इसी तरह शोषण किया है और पुलिस ने शिकायतों को या तो नज़रअंदाज़ कर दिया है या खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने की माँग की है।शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकार के उल्लंघन प्रतीत हैं। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करके शिकायत में लगाए गए आरोपों की जाँच करवाएँ और आयोग के अवलोकनार्थ दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

🔴 क्या है शिकायत

वर्ल्ड यूथ आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष व मानवाधिकार कार्यकर्त्ता शशिकांत मिश्र ने मानवाधिकार आयोग को भेजे गये शिकायत पत्र मे कहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सक्रिय लव जिहाद, गैरकानूनी धर्मांतरण एवं मानव तस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों का खुलासा एटीएस, आगरा पुलिस एवं अन्य जिला पुलिस इकाइयों द्वारा किया जा चुका है। इसी कडी में दिनांक 19 अगस्त 2025 को कुशीनगर जनपद के पड़रौना की मूल निवासी हिन्दू युवती अनामिका सिंह ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं। पीडिता के मुताबिक जब वह 10वीं कक्षा मे थी और नाबालिक थीं, उस समय स्कूल मे एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात बबलू खान से हुई, जिसने स्वयं को समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता बताया और नौकरी का लालच देकर उन्हें बहला-फुसलाकर एक वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। इसके बाद नौशाद व नाटो ने बबलू खान के साथ मिलकर पीडिता अनामिका सिंह को छांगुर बाबा के पास ले जाकर जबरन धर्मांतरण कराकर जोया खान नाम रख दिया । इसके बाद नौशाद उसे मुंबई ले गया, जहां इम्तियाज नामक व्यक्ति ने शारीरिक शोषण किया। इसी दौरान बबलू खान का करीबी आलमगीर अंसारी (जो "रेड हिल्स" नामक कंपनी संचालित करता है) ने रेड हिल्स में नौकरी दिलाने के बहाने शोषण किया।शिकायत करने पर बबलू खान का करीबी सिपाही इमरान अली ने न केवल धमकाया, बल्कि शारीरिक शोषण भी किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोप अत्यंत गंभीर, अमानवीय एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुशीनगर जनपद में संगठित गैंग सक्रिय हैं, जो हिन्दू नाबालिक बच्चियों एवं युवतियों को निशाना बनाकर छल-कपट, प्रलोभन व धोखे से लव-जिहाद, गैरकानूनी धर्मांतरण एवं मानव तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। पत्र मे यह भी कहा गया है कि अनामिका सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि इनके द्वारा अनेक हिन्दू नाबालिक बच्चियों व युवतियों का बड़े स्तर पर शोषण किया जा चुका है पीडित जब भी  थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किये, तो उन्हें डरा-धमका कर थाने से भगा दिया गया। डब्ल्यूवाईओ के अध्यक्ष श्री मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस प्रकरण की एनआईए से जांच कराने के लिए अनुरोध किया है। इसके अलावा गैंग से संबंधित रेड हिल्स कंपनी में फंडिंग एवं कारोबार से संबंधित सभी गतिविधियों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने व आयोग द्वारा नामित जांच टीम से प्रकरण से जुडे स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। 

🔴 फ्लैश बैक

जनपद के पडरौना कोतवाली अन्तर्गत निवासी 17 वर्षीय अनामिका हाईस्कूल की पढ़ाई कुशीनगर स्थित एक कॉलेज में कर रही थी। इसी दौरान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में नगर पंचायत तमकुहीराज के गुदरी मोहल्ला निवासी रफी खान उर्फ बबलू से उसकी मुलाकात हुई। पीडिता अनामिका के मुताबिक रफी खान ने युवती को झासे मे लेकर पहले उसका मोबाइल नंबर लिया फिर नौकरी दिलाने के नाम पर अनामिका का यौन शोषण किया। उसके बाद वर्ष 2018 में रफी खान ने अनामिका की मुलाकात नगर पंचायत तमकुहीराज के वार्ड नंबर-चार निवासी अपने मित्र नौशाद खान से कराई। नौशाद खान ने  कुछ महीने बाद अपने एक मित्र को साथ अनामिका को बलरामपुर के उतरौला में स्थित मजार पर ले गए, जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अनामिका पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया और जोया खान नाम रखकर नौशाद खान से निकाह करा दिया। निकाह के बाद नौशाद पीड़िता को लेकर मुंबई चला गया और वहा उसका यौन शोषण करता रहा। ऐसा पीडिता का आरोप है। मुम्बई से लौटने बाद नौशाद पीड़िता को काम दिलाने के लिए कसया नगर पंचायत निवासी व रेडहिल्ल रियल स्टेट कम्पनी के मालिक आलमगीर अंसारी के घर रखवा दिया जहां से पीडिता को मिलने वाला वेतन भी नौशाद लेता था। पीडिता का आरोप है कि इस दौरान रियल स्टेट कारोबारी आलमगीर उसके साथ मुह काला करता रहा, जब इस बात की जानकारी अनामिका ने नौशाद को दी तो नौशाद ने यौन शोषण के बदले रेडहिल्ल के मालिक आलमगीर से मोटी रकम वसूल कर शान्त होगा। पीड़िता का आरोप है  रफीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र लेकर तमकुहीराज थाने पहुंची। यहां मौजूद दीवान ने पीडिता अनामिका की दास्तान सुने बगैर उसके हाथ से प्रार्थनापत्र लेकर फाड़ दिया और पीड़िता को नौशाद के घर ले गया, जहां पीडिता को बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद में एक सिपाही ने पीडिता के साथ जबरिया मुंह काला किया। इस दरम्यान पीडिता अपने बचाव मे संघर्ष करती रही और अंत में उसे मरा हुआ समझकर नौशाद व उसके साथियों ने उसे समउर रोड स्थित झरही नदी के किनारे फेंक दिया।  मामले केखुलासे के बाद पीडिता के तहरीर पर पडरौना कोतवाली पुलिस ने रफी खान उर्फ बबलू खान, नौशाद खान उर्फ नाटा नबाब, हाशीम खान, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, कसया स्थित रेडहिल के मालिक आलमगीर अंसारी, जमालुद्दीन, साहिल अंसारी, रितेश मिश्रा, तनवीर, इम्तियाज खान दीवान, इजहारूल खान एंव इरशाद खान के खिलाफ धारा 376(1),376डी,377,342,323,504,12बी,3,व 5(1) आदि संगीन धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया है।

🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य 

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