खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं को करे जागरूक - जिलाधिकारी

🔴 दूध,खोया,तेल,मसाला,सहित अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले बड़े एवं थोक व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज करायी जाए मुकदमा 

🔴 युगान्धर टाइम्स न्यूज व्यूरो 

कुशीनगर। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस0 चौधरी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से खाद्य पदार्थो के वैज्ञानिक मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनके अनुसार ही लोगों को खाद्य पदार्थ प्राप्त होने चाहिए।

शुद्ध खाद्य पदार्थ सभी को मिले इसके लिए सरकार कटिबद्ध है लिहाजा मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री हर हाल मे बंद होनी चाहिए। 

जिलाधिकारी श्री चौधरी गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में  जिलास्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए डीएम ने कहा कि शुद्ध खाद्य पदार्थ सभी को मिलें, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदूषित खाद्य पदार्थों से सभी आयुवर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषित खाद्य पदार्थों का ज्यादा असर देखने का मिलता है। 

🔴 विक्रेताओं का बने लाइसेंस कराये रजिस्ट्रेशन

जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी खाद्य विक्रेता, राशन डिपो, मिड-डे मील, शराब विक्रेता, औषधि विक्रेताओं को अपना लाइसेंस बनवाने व रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि दूध व अन्य खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता जाॅचने हेतु आम जनमानस को घरेलू स्तर पर जागरूक करते हुए  शासन के निर्देशानुसार जनपद के सभी विद्यालयों का सेफ एण्ड न्यूट्रीशन फूड एसएनएफ कार्यक्रम के अन्तर्गत आॅनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।  उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कोटेदारो का आॅनलाइन एफ0एस0एस0ए0आई0 लाइसेन्स पंजीकृत कराने का निर्देश जिलापूर्ति अधिकारी को दिया। डीएम ने औषधि विक्रेता एसोशिएसन को निर्देशित किया कि सभी मेडिकल स्टोरो द्वारा फूड सप्लीमेंट, बेबी फुड, मिल्क पाउडर व अन्य खाद्य पदार्थो को बेचने हेतु अपना पंजीकरण अवश्य करा ले। 

🔴 गोष्ठी व मीडिया के माध्यम से करे जागरूक

जिलाधिकारी ने न्यायालय के निर्देश के क्रम मे संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समाचार पत्र, प्रिन्ट मीडिया, सोशल मीडिया व गोष्ठियों  के माध्यम से खाद्य कारोबारियों को जागरूक करने का निर्देश दिए।   श्री चौधरी ने बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग के अन्तर्गत फूड हैण्डलिंग करने वाले स्टोरो की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जाॅच करा कर एफ0एस0एस0ए0आई0 लाइसेन्स/पंजीकरण बनाने हेतु निर्देशित किया, इसी  प्रकार उन्होंने फलों एवं सब्जियों पर कीटनाशक को प्रयोग न किये जाने हेतु किसानों को जागरूक करने तथा समिति द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अत्पकालीन एवं दीर्ध कालीन रणनीति तैयार करके लागू किये जाने का निर्देश सम्बन्धित को दिये। 

🔴 उपस्थित रहे

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विन्यवासिनी राय, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 नरेन्द्र गुप्ता, अभिहित अधिकारी मानिक चन्द्र,  मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एवं सलाहकार समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहें।



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