🔴 युगान्धर टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कुशीनगर। जिलाधिकारी भूपेन्द्र एस0 चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है। उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया हैं। जिसके क्रम मे कप्तानगंज विकास खंड के घोघरा गाँव एवं. फाजिलनगर विकास खंड के ग्राम छठ्ठू कटया को संक्रमित गाँव मानते हुए सील कर दिया गया है।
उन्होने बताया कि विकास खण्ड फाजिलनगर के ग्राम छट्ठू कटया, तहसील कसया थाना पटरेहवा मे कतिपय व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जाॅच के दौरान संक्रमण पाजिटिव पाया गया है। जिसके क्रम मे भारत सरकार के मार्गदर्शन व उ0 प्र0 शासन चिकित्सा द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है तथा विकास खण्ड फाजिलनगर स्थित ग्राम छट्ठू कटया, तहसील कसया थाना पटरेहवा अहिरौली एवं कप्तानगंज विकास खंड के घोघरा गाँव के 3 किमी0 की परिधि मे अवस्थित है को हाटस्पाट जोन घोषित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गो को अग्रिम आदेश तक पूर्णतया बन्द करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्व किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर पलायन करता है या बाहर से इस क्षेत्र प्रवेश करता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 एवं 270 आदि की सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन गांवो मे मलेरिया कालाजार की दवा का छिडकाव करने, घोल बनाने वाले कर्मी दस्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रेनप प्रयोग करेंगे। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में एक लीटर पानी लेगे प्लास्टिक के मग में 3 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर गाढ़ा पेस्ट बनायेगे इस पेस्ट को उक्त पानी की बाल्टी में मिलाकर घोल तैयार करेगे। इससे अधिक मात्रा में घोल तैयार करने के लिय इस अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर का इस क्षेत्र मे नियमित रूप से छिडकाव किया जायेगा। सेनेटाइज गतिविधियों का अनुश्रवण स्थल पर तैनात मजिस्टेट द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला स्तर पर इस पूरी गतिविधियो का अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का निर्धारित किये गये आइसोलेशन सेन्टर में नियमित जाॅच करायेगे। आइसोलेशन सेल के प्रभारी को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को आइसोलेशन सेन्टर में प्रोटोकाल के अनुरूप रखवाते हुये प्रोटोकाल के अनुरूप कार्यवाही करेंगे तथा समस्त कार्यो को सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्टेट को अधिकृत किया गया है जो तहसील एवं विकास खण्ड के कर्मचारियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगे।
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