🔴 युगान्धर टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कुशीनगर। जनपद के कप्तानगंज क्षेत्र के गांव गंगराई के टोला गदहिला का रहने वाला 45 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। शुक्रवार को सीएमओ ने इसकी पुष्टि की। मुम्बई से लौटा यह व्यक्ति बीते सोमवार से गांव के पंचायत भवन मे रह रहा था।
बताया जाता है कि मुम्बई से लौटते समय इस व्यक्ति के छोटे भाई की रास्ते में (गोंडा ) मौत हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक गदहिला निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति अपने छोटे भाई के साथ मुंबई रहता था।
🔴 भाई की रास्ते मे हो गयी मौत
बताया जाता है कि बीते सप्ताह पीडित अपने सगे भाई और गांव के चचेरे भाई के साथ ट्रक से अपने गांव के लिए निकला था। झांसी पहुचने के बाद ट्रेन से गोंडा के लिए चला ही था कि रास्ते में ही छोटे भाई की तबियत अचानक बिगड़ गयी और ट्रेन में उसकी ही मौत हो गई। गोंडा में शव का अंतिम संस्कार करने के बाद यह व्यक्ति अपने चचेरे भाई के साथ बस से गोरखपुर और वहां से अपने गांव पहुंचा, जहां गांव के पंचायत भवन मे रहने लगा। अपने गांव के पंचायत भवन में रह रहे इस व्यक्ति का सैंपल बुधवार को जांच के लिए भेजा गया था। शुक्रवार की देर शाम मेडिकल कालेज से इसकी रिपोर्ट आने पर कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई।
इस व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर कप्तानगंज एसओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गांव के रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाने का कार्य शुरू कराया। इसके बाद स्वास्थ्य टीम भी गांव पहुंची।
सीएमओ डॉ. एनपी गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कालेज से देर शाम गंगराई गांव के 45 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। उसके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
🔴 जिलाधिकारी ने संक्रमित गांव गंगराई को किया सील
जिलाधिकारी भूपेन्द्र एस0 चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है। उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया हैं। जिसके क्रम मे कप्तानगंज क्षेत्र के ग्रामसभा गंगराई को संक्रमित गाँव मानते हुए सील कर दिया गया है।
उन्होने कहा कि जनपद के कप्तानगंज अन्तर्गत ग्राम गंगराई मे शुक्रवार को कतिपय व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जाॅच के दौरान संक्रमण पाजिटिव पाया गया है। जिसके क्रम मे भारत सरकार के मार्गदर्शन व उ0 प्र0 शासन चिकित्सा द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि कप्तानगंज विकास खंड के घोघरा गाँव के 3 किमी0 की परिधि मे अवस्थित है को हाटस्पाट जोन घोषित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गो को अग्रिम आदेश तक पूर्णतया बन्द करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस गांव मे आने की अनुमति दी जायेगी। आवागमन पूरी तरह से निषेध किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर पलायन करता है या बाहर से इस क्षेत्र प्रवेश करता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 एवं 270 आदि की सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन गांवो मे मलेरिया कालाजार की दवा का छिडकाव करने, घोल बनाने वाले कर्मी दस्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रेनप प्रयोग करेंगे। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में एक लीटर पानी लेगे प्लास्टिक के मग में 3 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर गाढ़ा पेस्ट बनायेगे और इस पेस्ट को उक्त पानी की बाल्टी में मिलाकर घोल तैयार करेगे। इससे अधिक मात्रा में घोल तैयार करने के लिय इस अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर का इस क्षेत्र मे नियमित रूप से छिडकाव किया जायेगा। सेनेटाइज गतिविधियों का अनुश्रवण स्थल पर तैनात मजिस्टेट द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला स्तर पर इस पूरी गतिविधियो का अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
🔴 डीएम ने सीएमओ को दिया निर्देश
जिलाधिकारी भूपेंद्रएस चौधरी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का निर्धारित किये गये आइसोलेशन सेन्टर में नियमित जाॅच करायेगे। साथ ही उन्होंने आइसोलेशन सेल के प्रभारी को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को आइसोलेशन सेन्टर में प्रोटोकाल के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।
🔴 अधिकृत किये गये उपजिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा समस्त कार्यो को सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्टेट को अधिकृत किया गया है जो तहसील एवं विकास खण्ड के कर्मचारियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगे।
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