🔵बीएसए के संस्तुति पर अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) ने लगाया रोक
🔴अमित चौहान के लापरवाही के कारण बीते दिनों बीएसए के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट
🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर।बीते दिनो खण्ड शिक्षा अधिकारी खड्डा अमित कुमार चौहान की लापरवाही के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाॅ. रामजियावन मौर्य के खिलाफ जारी किये गये गैर जमानती वारंट के मामले मे अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने अमित कुमार चौहान की परिनिंदा करते हुए एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी किया है। अपर निदेशक ने यह कार्रवाई बीएसए द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति के बाद की गयी है।
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्रांक संख्या-निरीक्षण / 108/2025-26 दिनांक 30-7-2025 में कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के पत्रांक/1388-02/2025-26 दिनांक 25-04-2005 आख्यानुसार अवमानना एप्लिकेशन (सिविल) 8825/2023 शम्भू राय बनाम डॉ० राम जियायन मौर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर में पारित आदेश दिनांक16-12-2024 के अनुपालन में अमित कुमार चौहान, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खड्डा , कुशीनगर को अपने प्रतिस्थानी के रूप में अधिकृत करते हुए प्रकरण का तथ्यात्मक आख्या/इंस्ट्रक्शन के साथ मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संपर्क स्थापित कर उच्य न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने, चार सप्ताह का अवसर लिये जाने एंव अवमाननावाद में आवश्यक व प्रभावी पैरवी कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन अमित चौहान द्वारा न किये जाने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल ने अपने आदेश मे यह भी कहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाॅ. राम जियावन मौर्य कुशीनगर ने पत्राक/1388 - 92/2025-26 दिनांक 25-04-2025 ने खंड शिक्षा अधिकारी खड्डा अमित कुमार चौहान के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की है जिसके कम में निदेशालय के पत्रांक निरीक्षण/1191/2025-26 दिनांक 16-5-2025 को अमित कुमार चौहान से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इसके अनुपालन मे अमित चौहान द्वारा पत्राक/ 200-03 / 2025-26 दिनांक-3 जून-2025 को उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण का परीक्षण किया गया जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण अपर निदेशक कामता राम पाल ने उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम (3) के अन्तर्गत अमित कुमार चौहान, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खड्डा, कुशीनगर की 'परिनिन्दा करते हुए एक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकने का आदेश पारित किया है। अपर निदेशक ने अपने आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ०प्र०, लखनऊ, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल गोरखपुर को भी भेज दिया है साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को भेजे गये प्रतिलिपि के साथ निर्देश दिया है उक्त दण्ड की प्रविष्टि अमित कुमार चौहान, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खड्डा, कुशीनगर की मूल सेवा पंजिका एवं मानव सम्पदा पर ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज करते हुए निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चत करें।
🔴 फ्लैश बैक
कहना ना होगा कि 16 अप्रैल-2025को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कुशीनगर के बीएसए डाॅ. रामजियावन मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उच्च न्यायालय ने गैर जमानती वारंट सेवानिवृत्त शिक्षक शम्भू राव के अवमानना याचिका पर जारी किया था। इस सुनवाई में बीएसए की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ था और न ही कोई हलफनामा दाखिल किया गया था, जबकि बीएसए डाॅ मौर्य ने खड्डा के खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चौहान को तथ्यात्मक आख्या के साथ मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय से संपर्क स्थापित कर उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने, चार सप्ताह का अवसर लिए जाने व प्रभावी पैरवी कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया था जिसका खंड शिक्षा अधिकारी खड्डा द्वारा अनुपालन नही किये जाने के कारण बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
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