🔴बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट की गाडियां बेचने वाले पर एजेंसियों पर अब तक नही हुई कोई कार्रवाई
🔵युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर । बीते माह धनतेरस और दीपावली के दिन हीरो, होण्डा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी, रायल बुलेट आदि दोपहिया वाहन एजेंसियों एंव महेन्द्रा, मारुति, टाटा, फोड, टोयटा आदि चार पहिया शोरुमो द्वारा बिना पंजीकरण व नम्बर प्लेट लगाये अवैध रूप से नियम विरुद्ध बेची गई गाडिय़ों के बाद भी एआरटीओ विभाग द्वारा अभी तक किसी एजेंसी व शोरुम के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गयी, जो अपने आप में सवाल है। सवाल यह भी है कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी वाहन बिना पंजीकरण व बिना नम्बर के एजेन्सी अथवा शोरुम से बाहर सडक पर नही आ सकती है। ऐसे में धनतेरस व दीपावली पर हजारो की संख्या मे दोपहिया और सैकडों की संख्या में चार पहिया वाहन एजेंसी व शोरुम मे बाहर निकलकर सडको पर किसके शह पर दौड़ने लगी। विभाग के जिम्मेदार अब तक एजेंसी व शोरुम के खिलाफ कार्रवाई क्यो नही किये है? कही एआरटीओ विभाग के जिम्मेदार और वाहन एजेंसियों के बीच मोटी डिलिंग की चर्चा वाली बात सच तो नही?
🔴 फ्लैश बैक
गौरतलब है कि 29 अक्टूबर धनतेरस और 31 अक्टूबर दीपावली को हीरो, टीवीएस, होण्डा, रायल बुलेट, बजाज, सुजुकी आदि कम्पनियों के एजेन्सियों द्वारा पडरौना नगर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन बिना पंजीकरण व बिना नम्बर प्लेट के नियम विरुद्ध तरीके से बेची गयी है। इसके अलावा मारुति, महेन्द्रा, टाटा, फोड, टोयटा आदि शोरुमो से सैकड़ों की संख्या मे चार पहिया व विभिन्न कम्पनियों के सैकडों तीन पहिया बाहन बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट लगाये अवैध रुप से गाडियों का बिक्री किया गया है जो सडको पर नियम विरुद्ध तरीके से फर्राटे से दौड रही है जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी वाहन बिना पंजीकरण व बिना नम्बर के एजेन्सी अथवा शोरुम से बाहर सडक पर नही आ सकती है। इसके बावजूद धनतेरस व दीपावली के दिन हजारो की संख्या मे दोपहिया और सैकडों की संख्या में चार पहिया वाहन एजेंसी व शोरुम मे बाहर निकलकर सडको पर दौड रही है जो एआरटीओ विभाग के निकम्मेपन को प्रदर्शित कर रहा है।
🔴 बताते है जानकार
जानकारों का कहना विभाग को चाहिए कि जिन शोरुम व एजेंसियों द्वारा बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट की गाडियां नियम विरुद्ध तरीके से एजेन्सी से बेची गयी है उन एजेंसी व शोरुम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते है एजेंसी के निरस्त्रीकरण के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। किन्तु अफसोस एआरटीओ विभाग इन एजेंसियों व शोरुमो के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सूरदास बना बैठा है। मतलब साफ है कि सूत्रों के दावे में कही न कही सच्चाई जरूर है
🔴 वाहन बेचने के क्या नियम
कहना न होगा कि बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के कोई एजेंसी अथवा शोरुम कोई भी गाड़ी नहीं बेच सकती है। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है जिसके खिलाफ परिवहन विभाग को कार्रवाई करने का प्राविधान है। इसके अलावा, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना भी गैरकानूनी अपराध है अगर पुलिस बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ती है, तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा।
🔴गाड़ी से जुड़े कुछ और नियम
चार पहिया वाहन कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। जब कार तैयार होकर फैक्ट्री से शोरूम में बिकने के लिए पहुंचेगी तो उसमें नंबर प्लेट होना जरूरी है। शोरूम में कार खरीदने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की एंबोजिंग भी करानी होगी। सबब यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती है। नंबर प्लेट पर किसी विभाग या सांकेतिक चिह्न नहीं होना चाहिए।इसके अलावा प्राइवेट वाहनों पर नंबर प्लेट सफ़ेद या काले रंग में होनी चाहिए और व्यावसायिक वाहनों पर नम्बर प्लेट पीले रंग में होना अनिवार्य है। इसी तरह दोपहिया वाहनों के लिए पंजीकरण व नंबर प्लेट लगाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है।अगर कोई बिना नंबर प्लेट का बाइक चलाता हैं, तो ट्रैफ़िक पुलिस रोककर उस गाडी पर जुर्माना लगायेगी और परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और बिना नम्बर प्लेट की गाडियां बेचने वाले शोरुम व एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। किन्तु विडम्बना यह है कि कुशीनगर जिले में अब तक कोई कार्रवाई नही की गयी जो अपने आप में सवाल है।
🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य
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