🔴केन्द्र व्यवस्थापक की बडी लापरवाही, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा रिजर्व पेपर से कराया
🔵 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
कुशीनगर। जनपद के फाजिलनगर विकास खण्ड क्षेत्र के नकटहा मिश्र स्थित अशोक विद्यापीठ इंटर कालेज मे शनिवार को यूपी वोर्ड की परीक्षा में शुचिता को तार तार करते हुए वोर्ड के अतिरिक्त (रिजर्व) प्रश्नपत्रो से दोनो पालियों का परीक्षा कराये जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जबकि पेपर लीक होने की दशा मे वोर्ड के सचिव से अनुमति लेने के बाद चौथी आलमारी में रखे गये रिजर्व पेपर से परीक्षा कराये जाने का प्राविधान है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सामान्य प्रश्नपत्र लीक नही हुआ तो फिर किसके आदेश पर दोनो पालियों की परीक्षा रिजर्व मे रखे गये पश्नपत्रो से करायी गयी है ? वोर्ड परीक्षा नियमावली के अनुसार यह कृत जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है। इसके लिए केन्द व्यवस्थापक, परीक्षा इंचार्ज, विद्यालय के प्रबंधक व डीआईओएस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। चर्चा है कि मामला उजागर होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर प्रबन्धक ने केन्द्र व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया है।
काबिलेगौर है कि जिले में 24 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई है। निष्पक्ष व नकलविहीन परीक्षा कराने और परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए जनपद में कुल 152 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। शनिवार एक मार्च को प्रथम पाली में हाईस्कूल गणित व दुसरी पाली मे इण्टरमीडिएट की नागरिक शास्त्र विषय की थी। बताया जाता है कि जनपद के फाजिलनगर व्लाक के अशोक विद्यापीठ इंटर कालेज नकटहा मिश्र केन्द्र पर प्रथम पाली मे हाईस्कूल व द्वितीय पाली इंटरमीडिएट की निर्धारित गणित व नागरिक शास्त्र विषय के प्रश्नपत्रों से परीक्षा कराने के बजाय चौथे आलमारी मे रखे गये रिजर्व (अतिरिक्त) प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों में वितरित कर परीक्षा कराया गया है जबकि परीक्षा केन्द्रों के चौथे आलमारी में रखे गये अतिरिक्त प्रश्नपत्रो का उपयोग उस दशा में की जाती है जब निर्धारित सामान्य पेपर लीक हो जाती है। जानकार बताते है कि सामान निर्धारित पेपर किसी कारणवश आउट होने पर बोर्ड परीक्षा के सचिव से अनुमति लेने के बाद चौथी आलमारी में सुरक्षित रखे गये रिजर्व (अतिरिक्त) प्रश्नपत्रो से परीक्षा कराने का नियम है। किन्तु अशोक विद्यापीठ इंटर कालेज में केन्द्राध्यक्ष व प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रश्नपत्रो के लीक हुए बिना प्रथम पाली में हाईस्कूल गणित व दुसरी पाली मे इण्टरमीडिएट नागरिक शास्त्र की परीक्षा रिजर्व प्रश्नपत्रो से कराया गया है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमावली में जघन्य अपराध के श्रेणी आता है। इसके लिए लिए केन्द्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य, प्रबंधक व डीआईओएस को जिम्मेदार ठहराने का नियम है। यहा बताना जरूरी है कि प्रत्येक केंद्रों में चार-चार अलमारियां रखी गयी हैं। पहली अलमारी में पहली पाली हाईस्कूल का और दूसरी अलमारी में इंटरमीडिएट दूसरी पाली के प्रश्नपत्रों को रखा गया है जबकि तीसरी अलमारी खाली रहती, जिसमें परीक्षा के बाद बचे हुए प्रश्नपत्रों व बाइंडिंग स्लिप और चौथी अलमारी में अतिरिक्त प्रश्न पत्र रखने का गाइडलाइन बोर्ड की ओर से निर्धारित किया गया हैं। यह अलमारियां तीन लेयर की सुरक्षा घेरे में होता है पहले लेयर में अलमारी को दो तालों से लॉक किया जाएगा। दूसरे लेयर की निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात पुलिसकर्मी करेगें व तीसरे लेयर में सीसीटीवी से अलमारियों की निगरानी की जानी है।
🔴डीआईओएस पहुचे थे रात मे केन्द्र पर
सूत्र बताते है कि जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता जिलाधिकारी से अनुमति लेकर रात मे इलाहाबाद जा रहे थे तभी अशोक विद्यापीठ इंटर कालेज नकटहा मिश्र मे रिजर्व में रखे गये प्रश्नपत्रो से परीक्षा कराने का सनसनीखेज मामला उनके संज्ञान में आया। इसके बाद डीआईओएस आधे रास्ते से वापस कुशीनगर लौट आये और रात मे ही विभागीय कर्मचारियों के साथ सीधे अशोक विद्यापीठ इंटर कालेज नकटहा मिश्र पहुचे। सूत्र बताते है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने रात मे ही स्ट्रांग रुम खुलवाकर सभी अलमारियो को चेक किया। जबकि जानकारों का कहना है कि रात में जिलाधिकारी के अनुमति के बगैरह किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्ट्रांग रूम नही खोला जा सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक रात मे पहुकर स्ट्रांग रूम खुलवाये थे या नही इसकी सत्यता वहा लगे सीसीटीवी कैमरा खगालने के बाद स्पष्ट होगा।
🔴 डीआईओएस बोले
जिलाविद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले की जांज करायी जा रही है चौथी आलमारी खुली होगी और मामले सत्यता पायी जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। इधर विभागीय सूत्रो ने बताया कि डीआईओएस के निर्देश पर विद्यालय के प्रधानाचार्य /केन्दाध्यक्ष को प्रबंधक ने निलंबित कर दिया है और डीआईओएस ने वहा दुसरे केन्द्र व्यवस्थापक को तैनात कर दिया है।
🔴जुर्माना, मुकदमा और निलंबन की होती है कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुडे जानकारों का कहना है कि इस तरह के कृत के लिए केन्द्र व्यवस्थापक व परीक्षा इंचार्ज पर जुर्माना व निलंबन के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने का प्राविधान है। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई व विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान है। सूत्रो की माने तो शिक्षा बोर्ड गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता के खिलाफ लिखा-पढी शुरू कर दिया है। नोट - इससे जुडी खबर अगले अंक मे पढे.....
🔵 रिपोर्ट - संजय चाणक्य
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