पीयूसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता - Yugandhar Times

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Wednesday, April 5, 2023

पीयूसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता

🔴 डॉ सुनीता त्रिपाठी

भारत में कुछ सालों से प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित को  किया जा सके। यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दी है।

 बेशक! आप बाइक, कार अथवा बड़े वाहन चलाते हैं तो आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है वरना आपको बड़ी रकम जुर्माना के रूप भरना पड़ सकता है यातायात का नियम तोड़ने के कारण यह जुर्माना ₹10000 तक का हो सकता है अतः पीयूसी सर्टिफिकेट हर वाहन चालक के पास होना चाहिए । पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि गाड़ी की प्रदूषण का प्रतिशत कितना है। जांच के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट का रिपोर्ट प्राप्त होता है । राज्य के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर यानी प्रदूषण जांच केंद्र खोले गये हैं जो राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं । पीयूसी सर्टिफिकेट पर उस राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग का नाम होता है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए लगभग हर राज्यों में एक समान शुल्क निर्धारित किया गया है जो पचास रुपये से लगायत सौ रुपये तक है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के आने के बाद से वाहनों से निकलने  वाले पोलूशन को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है । इसी कारण सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया है । इसका उद्देश्य बढ़ते एयर पोलूशन को कम करना है। नई गाड़ियों को लेने पर पीयूसी सर्टिफिकेट उसी समय जांच करके दिया जाता है जो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है उसके पश्चात पुनः सर्टिफिकेट लेना होता है जो 3 से 6 माह  तक के लिए वैलिड होता है । यह सर्टिफिकेट हर राज्य का दूसरे राज्यों में भी वैद्य माना जाता है। यदि आपके भी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया है तो आप भी अभिलंब पेट्रोल पंप पर जाकर पॉल्यूशन चेक सेंटर जो कि ट्रांसपोर्ट विभाग से अर्थराइज होता है से संपर्क कर एक जागरूक नागरिक की भांति भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। 

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