🔴 युगान्धर टाइम्स व्यूरो
नई दिल्ली। कॉंग्रेस के युवराज राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की न्यायालय ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने के बाद सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द किये जाने का प्रावधान है। हालांकि, सूरत की कोर्ट ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान राहुल उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी अब आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
🔴 क्या है राहुल के सामने रास्ता?
कहना न होगा कि राहुल गांधी इस वक्त अपने करियर के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राहुल को सबसे पहले नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर उन्हें नियमित जमानत नहीं मिलेगी तो उन्हें सरेंडर करना होगा। राहुल को सबसे पहले सेशन कोर्ट जाना होगा। अगर वहां उन्हें राहत नहीं मिलेगी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर सांसदी या विधायकी चली जाती है।
🔴 कैसे बचेगें राहुल?राहुल के पास अभी फिलहाल एक ही रास्ता है कि ऊपरी अदालत राहुल गांधी की दोषसिद्धी वाली सजा को ही निलंबित कर दे। तो वह लोकसभा के लिए अयोग्य नहीं होंगे। लिली थॉमस और लोक प्रहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 और 2018 के फैसलों में जनप्रतिनिधित्व कानून में अयोग्यता से बचने का एक ही रास्ता है कि या तो सजा निलंबित कर दी जाए या फिर दोषी करार दिए जाने के फैसले को निलंबित कर दिया जाए।
🔵 सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 मे दिया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिन जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को असंवैधानिक ठहरा दिया था और फैसला दिया था कि कम से कम 2 साल की सजा होने पर सांसदी या विधायकी चली जाएगी इसके बाद सजा के बाद कोई भी शख्स अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
🔴राहुल ने वर्ष 2019 में दिया था बयान
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। रैली के दौरान राहुल कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।' राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल ने आगे कहा, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे।'
🔴लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है। यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है। इसकी एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लायसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार लायसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेजी गई है।
🔵 क्या है कानून?
बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में दो या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए बड़ा झटका होगा।
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