लखनऊ । कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सूबे मे लाँकडाउन को सात दिन के लिए और बढा दिया गया है। प्रदेश सरकार कोरोना के प्रति कोई रिक्स नही लेना चाहती है यही वजह है कि योगी सरकार ने 17 मई तक लाँकडाउन बढाने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व की भांति आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह लागू रहेगा। दरअसल, पंचायत चुनाव के बाद गावों में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांवों में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं, 14 मई को ईद का त्यौहार है। ऐसे में सरकार कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।
काबिलेगोर है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। कहना न होगा कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर तीन मई को दो दिनों के लिए इसे और बढ़ा कर गुरुवार 6 मई सुबह सात बजे तक कर दिया। इसके बाद 5 मई को इसकी मियाद सोमवार मतलब 10 मई सुबह सात बजे तक कर दी गयी जिसके एक दिन पहले ही लॉकडाउन 17 मई सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मॉस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
🔴 जरूरी सेवाओं के लिए जिले में भी जारी होगा ई-पासशासन के निर्देश पर बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जारी रखने के लिए जिले में भी ई-पास जारी किए जाएंगे। ये ई-पास फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होंगे। कोई व्यक्ति इलाज के लिए आने-जाने के लिए भी इसे बनवा सकेगा। इसके लिए शासन की ओर से तैयार की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारी के अनुमोदन के बाद ई-पास जारी होगा। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं।
🔴 ई-पास के लिए यहां करें आवेदन
ई-पास के लिए आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें संस्थागत पास का भी प्रावधान है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन के लिए ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे। आवेदक एसएमएस पर मिले लिंक पर क्लिक कर पास डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट भी ले सकेगा। ई-पास की डिजिटल प्रति भी मान्य होगी।
🔴 लाँकडाउन तक मान्य होगा ई-पास
संस्थान के लिए जारी ई-पास पूरी बंदी तक वैध होंगे। आमजन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन तथा अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन होगी। पास की पूर्ण अवधि में जांच के दौरान मांगे जाने पर आवेदक को आवेदन के समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी क्यूआर कोड के जरिए सत्यापन कर ई-पास की जांच कर सकेंगे।
🔴 जिले में एसडीएम, बाहर के लिए एडीएम करेंगे सत्यापन
जिले के भीतर ई-पास जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नगर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के बाहर के राज्यों तक जाने के लिए विशेष मामलों में ई-पास डीएम जारी करेंगे।
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